कार्रवाई : पूर्व मंत्री एनोस एक्का का पाकरडांड में 170डिसमिल जमीन जब्त
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सिटी पोस्ट लाइव, रांची : राज्य के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रर्वतन निदेषालय (ईडी) ने षिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने पूर्व मंत्री और कोलेबिरा विधानसभा के पूर्व विधायक एनोस एक्का के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में मंगलवार को एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सिमडेगा के पाकरडांड में उनके पैतृक गांव में 170 डिसमिल जमीन का एक प्लाट और उसी गांव में 2.44एकड़ जमीन को जब्त कर लिया। इससे पहले सोमवार को भी ईडी ने सिमडेगा के नावाटोली में एनोस एक्का की 77 डिसमिल जमीन जब्त कर ली। यह कार्रवाई मनी लाउंड्रिंग एक्ट के तहत की गयी है। इससे पहे 27अक्टूबर को भी एनोस एक्का के हरियाणा के गुड़गांव और दिल्ली के महारौली स्थित तीन संपत्तियों को ईडी ने सील कर लिया था। हरियाणा के गुड़गांव के सुशांत लोक सेटर-सी हाउस नंबर 963 और दिल्ली के महरौली स्थित फर्म हाउस और दिल्ली के हौज खास स्थित 13एकड़ जमीन को जब्त कर लिया था। इसे एनोस एक्का ने अपनी मेनन एक्का के नाम पर खरीदी है। इससे पहले भी 13अक्टूबर को एनोस एक्का के पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के राजगंज में ईडी ने एनोस एक्का की 25 संपत्तियों को सील किया था। इन सारी संपत्तियों को मेनन एक्का के नाम खरीदी गयी है। इससे पहले पिछले महीने ईडी की टीम ने रांची में एयरपोर्ट स्थित एनोस एक्का के 5 करोड़ रुपये के आवास के अलावा लालपुर में हरिओम टावर के पांचवें तल्ले पर स्थित एक फ्लैट को सील कर दिया गया था। साथ ही दो अन्य संपत्तियों को भी सील किया गया है। गौरतलब है कि एनोस एक्का वर्ष 2005,2009 व 2014 में कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से झारखंड पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके है, लेकिन एक पारा शिक्षक की हत्या मामले में जुलाई महीने में सिमडेगा की निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। इस मामले में वे वर्ष 2014 के दिसंबर महीने से ही जेल में बंद है। इससे पहले एनोस एक्का ने अपनी संपत्तियों को सील करने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी, जिसके कारण कई साल तक ईडी की टीम कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय ने ईडी की कार्रवाई पर से स्टे हआ लिया, जिसके बाद ईडी की टीम अपनी कार्रवाई शुरू कर दी।
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