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बहुचर्चित सेनारी नरसंहार के सभी दोषियों को पटना हाईकोर्ट ने किया बरी

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सिटी पोस्ट लाइव : 1999 के चर्चित सेनारी नरसंहार कांड में निचली अदालत के फैसले को पलट दिया है. पटना हाईकोर्ट ने सभी दोषियों को फौरन रिहा करने के आदेश दिए हैं. बता दें जहानाबाद जिले के इस बहुचर्चित नरसंहार के सभी 13 दोषियों को बरी कर दिया है. जस्टिस अश्वनी कुमार सिंह और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया.

18 मार्च 1999 में यह नरसंहार हुआ था, जिसमें 34 लोगों की हत्या हुई थी। घटना में 10 को फांसी और तीन लोगों को उम्रकैद की सजा निचली अदालत ने सुनायी थी। 15 नवंबर 2016 को जहानाबाद जिला अदालत ने अपना फैसला सुनाया था. जिसे आज पलटते हुए बरी करने का आदेश जारी कर दिया.

बताते चलें 18 मार्च 1999 की रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन के उग्रवादियों ने सेनारी गांव को चारों तरफ से घेर लिया था. इसके बाद एक जाति विशेष के 34 लोगों को उनके घरों से जबरन निकालकर ठाकुरवाड़ी के पास ले जाया गया, जहां बेरहमी से गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई थी. गौरतलब है कि इस केस के कुल 70 आरोपियों में से 4 की मौत हो चुकी है। 2016 में निचली अदालत पहले ही 20 आरोपियों को बरी कर चुकी थी।

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