नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का आदेश, DEO को जारी किया गाइड लाइन
सिटी पोस्ट लाइव : ढाई महीने बाद हड़ताल ख़त्म कर ड्यूटी ज्वाइन करनेवाले बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है. बिहार सरकार ने शिक्षकों के योगदान और वेतन भुगतान को लेकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दे दिया है. शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि लॉक डाउन के कारण विद्यालय बंद हैं इसलिए विद्यालय में योगदान नहीं हो सकने की स्थिति में हड़ताल के पश्चात योगदान की व्यवस्था निम्नवत की जाती है.
माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय अथवा माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिस प्रखंड में है,उस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष योगदान दे सकते हैं. प्रारंभिक शिक्षक संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के कार्यालय में योगदान कर सकते हैं. जो शिक्षक अपने विद्यालय से दूर किसी भी स्थान पर फंसे हुए हैं वे सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देश के तहत स्थानीय जिला पदाधिकारी से यात्रा पास प्राप्त कर सकते हैं. यात्रा पास प्राप्त करने के उपरांत मुख्यालय आकर अपना योगदान दे सकते हैं.
निलंबित शिक्षकों को उनके निलंबन आदेश में अंकित मुख्यालय में योगदान करने के साथ प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक के संदर्भ में संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अथवा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में योगदान करने का विकल्प होगा. शिक्षा विभाग ने वेतन भुगतान के संबंध में भी व्यवस्था का निर्देश दिया है.जिन शिक्षकों के फरवरी माह 2020 के कार्यरत अवधि का वेतन का भुगतान लंबित हो उनके वेतन का भुगतान तत्काल सुनिश्चित कराई जाए. हड़ताल वापस होने को दृष्टिगत रखते हुए 5 मई 2020 या इस तिथि के उपरांत योगदान देने वाले शिक्षकों को प्रभावी लॉक डाउन के मद्देनजर 5 मई के प्रभाव से वेतन देय होगा.यह व्यवस्था हड़ताल में जाने की तिथि तक नियमित रूप से कार्यरत शिक्षकों के संदर्भ में ही प्रभावी माना जाएगा. हड़ताल की अवधि के लिए वेतन भुगतान के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा.
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