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बिहार में प्राइमरी- सेकंडरी शिक्षकों की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक.

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सिटी पोस्ट लाइव :  राज्य के प्राइमरी और सेकंडरी के शिक्षकों की बहाली से जुडी एक बड़ी खबर पटना हाईकोर्ट से आ रही है.पटना हाईकोर्ट ने  फिलहाल प्राइमरी और सेकंडरी के शिक्षकों की बहाली रोक लगा दिया है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है.दरअसल, नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड, बिहार ब्रांच की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है.

याचिकाकर्ता ने राज्य के प्राइमरी और सेकंडरी के शिक्षकों की बहाली से  संबंधित अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि दिए गए रोस्टर के मुताबिक नेत्रहीन दिव्यांग को 400 में से मात्र 98 सीट आरक्षित किया है जो कि पर्याप्त नहीं है. एक अन्य याचिका में राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पी के वर्मा उपस्थित हुए. राज्य सरकार के महाधिवक्ता की अनुपस्थिति की वजह से शुक्रवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता की ओर उपस्थित अधिवक्ता ने विषय की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई को स्थगित करने की मांग की. अगली सुनवाई की तिथि आगामी 19 अगस्त को खंडपीठ ने महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा है.

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