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 नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक

  सरकार के खिलाफ आंदोलन करना नियोजित शिक्पषकों को पड़ा महंगा...शिक्षा विभाग ने की कारवाई .

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  नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अगले आदेश तक रोक .

सिटी पोस्ट लाइव : अपनी मांगों को लेकर हड़ताल और धरना प्रदर्शन करनेवाले नियोजित शिक्षकों पर सरकार ने डंडा चला दिया है.शिक्षक दिवस के दिन स्कूल न जाकर आंदोलन में शामिल होने पटना आने वाले नियोजित शिक्षकों को दशहरा में वगैर वेतन के रहना पड़ेगा. शिक्षा विभाग ने स्कूल से गैर-हाजिर रहने वाले सभी नियोजित शिक्षकों के वेतन पर आगले आदेश तक रोक लगा दिया है.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह के आदेश के अनुसार जो भी शिक्षक 5 सितंबर को अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर थे उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाए.निदेशक ने इस संबंध में सभी जिलों के डीईओ,डीपीओ स्थापना,बीईओ और सभी विद्यालयों के प्रधान शिक्षक को इस सम्बन्ध में निर्देश जारी कर दिया है.इस सरकारी चिट्ठी के अनुसार  शिक्षा विभाग ने शिक्षक दिवस के दिन सभी शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित रहने का आदेश जारी किया था.लेकिन बड़ी संख्या में शिक्षक नियम को तोड़ते हुए गैरहाजिर रहे थे.इसलिए वैसे शिक्षकों का वेतन अगले आदेश पर बंद किया जाए.

गौरतलब है कि नियोजित शिक्षक संघों ने समान काम के लिए समान वेतन की मांग को लेकर 5 सितंबर को पटना में शिक्षकों का जुटान का आयोजन किया था.सरकार के तमाम प्रयास के बाद भी बड़ी संख्या में शिक्षक पटना पहुंच गए थे और सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था.अब इस आन्दोलन की सजा उन्हें सरकार ने देने का फैसला लिया है.

बिहार के नियोजित शिक्षकों का मसला एक बार फिर से अदालत पहुंच गया है. टीईटी शिक्षक संघ और टीसीएस बिहार ने पटना हाईकोर्ट में रिट दायर किया है.रिट के माध्यम से कोर्ट में यह कहा गया है कि जो शिक्षक 2012 में टीईटी पास कर बहाल हुए और बहाली से पहले जो बीएड पास थे उन्हें बिहार सरकार के स्थायी शिक्षक की तरह हीं सैलरी दी जाए. पहली सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट के न्यायधीश अनिल कुमार उपाध्याय की अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.

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