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धारा-370 दिया बयान भारी पड़ा श्याम रजक को, मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज हुआ देशद्रोह का मुकदमा

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धारा-370 दिया बयान भारी पड़ा श्याम रजक को, मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज हुआ देशद्रोह का मुकदमा

सिटी पोस्ट लाइवः जम्मू काश्मीर से धारा-370 हटाये जाने के बाद लगातार राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। धारा-370 हटाये जाने का विरोध करने वाली बीजेपी के सहयोगी जेडीयू के भी तमाम नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है लेकिन बिहार सरकार में मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक को धारा 370 पर दिया बयान भारी पड़ गया है। श्याम रजक के खिलाफ मुजफ्फरपुर की एक अदालत में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हांलाकि इसी अदालत में जम्मू काश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूख अब्दुल्ला के खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूख अब्दुल्ला समेत छह लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है. यह मुकदमा अधिवक्ता सुधीर ओझा ने दर्ज कराया है. सभी के खिलाफ अनुच्छेद 370 पर दिए बयान को लेकर मामला दर्ज करवाया गया है.

इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी.वकील सुधीर कुमार ओझा ने केस दायर करते हुए बताया कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह जब संसद में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35। को हटाने का संकल्प पेश किया. तभी बिहार सरकार के मंत्री और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री समेत 6 लोगों ने इसके विरोध में बयान दिया था. इसीलिए इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया है. सुधीर कुमार ओझा के केस को सीजेएम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस पर सुनवाई की तारीख 17 अगस्त तय की है.

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