सिटी पोस्ट लाइव, जौनपुर: समाजवादी पार्टी के युवा नेता जावेद सिद्दीकी और चार अन्य लोगों को शनिवार को एडीजे कोर्ट के प्रभारी विशेष न्यायाधीश महेंद्र सिंह यादव ने (एससी-एसटी) मामले में 50-50 हजार रुपए की जमानत दे दी। लेकिन उनके ऊपर आगजनी, तोड़फोड़ और गैंगस्टर जैसी गंभीर धाराएं लगी होने के कारण फिलहाल वे जेल में ही रहेंगे। गौरतलब है कि 9 जून को सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के भदेठी गांव में बच्चों के बीच विवाद के बाद दलित परिवारों के घरों में आगजनी की घटना और तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 40 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिसमें सपा के युवा नेता जावेद सिद्दीकी उनके परिवार के लोगों के साथ गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे।
इस मामले का खुद मुख्यमंत्री योगी ने तत्काल संज्ञान लिया था और आरोपियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई के निर्देश देते हुए गैंगस्टर एक्ट पर रासुका लगाने का निर्देश दिया था। जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने जावेद सहित अन्य के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया था। फिलहाल उन्हें जो जमानत मिली है वह केवल एससी-एसटी में ही मिली है, जबकि अन्य मामलों की याचिका अभी भी विचाराधीन है। सभी आरोपी फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे।
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अभियोजन कथानक के अनुसार नौ जून को वादी के भाई रवि कुमार, पवन, अतुल द्वारा भैंस चराते समय गांव के तीन अन्य साथ में बकरी चराने के लिए आये। इस पर कहासुनी हो गयी। जातिसूचक शब्द का प्रयोग करके अपमानित किया गया। इस पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गये। बात बढ़ी तो वादी के भाईयों ने घरवालों को सूचना दी। जिस पर सुरसत्ती, वीरेंद्र जाकर शाबिज आदि से पूछने लगे और विवाद बढ़ गया। बस्ती के सुफियान, उस्मान व 57 नामजद सहित 20-25 अज्ञात लोग एक राय होकर जान से मारने की धमकी देते हुए बस्ती में घुस गये और फायर करते हुए तोड़फोड़ करने लगे एवं घरों में आग लगा दिये। जिसमें बस्ती की महिलाएं बच्चों को लेकर भागने लगे थे।
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