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मुखिया-सरपंच का चुनाव लड़नेवाले सावधान! ये काम नहीं किया है तो चुनाव लड़ना मुश्किल.

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सिटी पोस्ट लाइव :अगर आप मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो सावधान!इस चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नियम-कायदे तय किए हैं इसके मुताबिक, भ्रष्टाचार के मामले में दोषी को पंचायत चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा.ऐसे उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए गये हैं.कदाचार के मामले में अगर पदमुक्त कर दिया गया हो या केंद्र/राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से मदद प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में हो तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा.

विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे. 21 वर्ष से कम उम्र के होने पर भी प्रत्याशी नहीं बन सकते. केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय ऑथिरिटी की नौकरी करने वाले भी चुनाव में दावेदारी नहीं कर सकते हैं. किसी भी कोर्ट से राजनीतिक अपराध से अलग किसी अन्य अपराध के लिए छह महीने से ज्यादा जेल की सजा वाला व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता. वैतनिक या लाभ के पद पर हों तो वह भी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी नहीं कर सकते हैं.

बिहार में पंचायत सदस्यों का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो गया, जिसके राज्य सरकार ने विकास कार्यों की देखरेख के लिए पंचायत सलाहकार समितियों का गठन किया है. समितियां नए सदस्यों के निर्वाचित होने तक राज्य में पंचायतों की ओर से किए गए कार्यों की निगरानी करेंगी. बिहार में पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Elections 2021) सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियों का दौर जारी है. निर्वाचन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, ‘इस साल मानसून ने बिहार में समय पर प्रवेश किया है. अगर चीजें अपेक्षित रास्ते पर चलती हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में शुरू हो जाएगी.’

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