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एक उम्मीद्वार खर्च कर सकेगा अधिकतम 70 लाख, 10 हजार से अधिक खर्च की लिमिट पार करने पर देनी होगी सूचना

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एक उम्मीद्वार खर्च कर सकेगा अधिकतम 70 लाख, 10 हजार से अधिक खर्च की लिमिट पार करने पर देनी होगी सूचना

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: निर्वाचन आयोग की घोषणा के बाद झारखंड समेत देशभर में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च सीमा भी तय कर दी है। झारखंड समेत देश के सभी राज्यों की लोकसभा सीटों से चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार अधिकतम 70 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं। वहीं सिक्किम, चंडीगढ़, गोवा, दादर और नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, पुड्डूचेरी और लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवार अधिकतम 54 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों को प्रत्येक दिन के खर्च का हिसाब-किताब भी रखना होगा तथा चुनाव प्रचार के समय तक तीन बार खर्च का ब्योरा व्यय प्रेक्षक अथवा संबद्ध अधिकारी को देना होगा। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीद्वारों को प्रतिदिन के खर्च की राशि में 10 हजार रुपये से अधिक के व्यय का हिसाब-किताब रखने का निर्देश दिया है। 10 हजार रुपये से अधिक खर्च करने के लिए उम्मीदवारों को चेक, डिमांड ड्राफ्ट, एनईएफटी (नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर), आरटीजीएस (रीयल टाइम ग्रास ट्रांसफर) की प्रक्रिया अपनानी होगी। सभी उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के खर्च और अन्य खर्च का अंतिम लेखा-जोखा भी बनाना होगा। इसे चुनाव के 90 दिनों के अंदर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाची पदाधिकारी अथवा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। आम लोग भी उम्मीद्वारों के खर्च का ब्योरा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देख सकेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में खर्च की अधिकतम राशि से संबंधित अधिसूचना चुनावी घोषणा के बाद प्रभावी हो गयी है। इसका अनुपालन सभी राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों और निर्दलयी चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों को करना होगा। सभी उम्मीदवारों को राज्य स्तरीय सक्षम पदाधिकारी, व्यय प्रेक्षक (एक्सपेंडीचर ऑब्जरवर) को चुनाव प्रचार के दौरान तीन बार अपने खर्च का ब्योरा देना होगा। सभी राज्यों के राज्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उम्मीदवारों के खर्च और अन्य मामलों पर नजर रखें।

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