City Post Live
NEWS 24x7

ट्रेन में यात्रा के लिए रेलवे ने जारी किया गाइडलाइन, पालन करने पर ही यात्रा की इजाजत.

-sponsored-

- Sponsored -

-sponsored-

सिटी पोस्ट लाइव : 1 जून से आम यात्रियों के लिए शुरू हुई ट्रेन सेवा (Railways Resume Services) शुरू हो चुकी है. रेलवे ने ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन (Travel Guideline) जारी किया है. अपना सफ़र शुरू करने के लिए स्टेशन पर आने से पहले आपको किन-किन चीजों का ख्याल रखना है इसकी पूरी जानकारी रेलवे ने जारी किया है. सभी यात्रियों को प्रवेश के समय और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क पहनना होगा. यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा ताकि स्टेशन पर उनकी थर्मल स्क्रीनिंग हो सके.

केवल उन्‍हीं यात्रियों को ही सफर करने की अनुमति होगी जिनमें कोविड रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा. यात्री सामाजिक दूरी का पालन करेंगे. अपने गंतव्य पर पहुंच जाने पर सफर करने वाले यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं.यदि स्टेशन पर स्क्रीनिंग के दौरान किसी यात्री को काफी बुखार हो या कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं, तो कन्फर्म टिकट होने के बावजूद उसे यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. ऐसे मामले में यात्री को पूर्ण किराया वापसी की जाएगी जो इस प्रकार होगी. पीएनआर के आधार पर, जिसमें केवल एक ही यात्री हो.

एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्य पाया जाता है और उसी पीएनआर वाले अन्य सभी यात्री भी सफर नहीं करना चाहते हैं तो वैसी स्थिति में सभी यात्रियों के लिए पूर्ण किराया वापसी की अनुमति दी जाएगी. एक पार्टी टिकट के आधार पर, यदि एक यात्री सफर करने के लिए अयोग्‍य पाया जाता है. हालांकि उसी पीएनआर वाले अन्य यात्री सफर करना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में उस यात्री का पूरा किराया वापस कर दिया जाएगा जिसे यात्रा करने की अनुमति नहीं दी गई थी.

इन सभी मामलों में टीटीई यात्री को प्रमाणपत्र जारी करेगा जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि ‘एक या एक से अधिक यात्रियों को बुखार या कोविड- 19 के लक्षण होने के कारण इतने यात्रियों को सफर करने की अनुमति नहीं दी गई है. टीटीई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद यात्रा की तारीख से लेकर 10 दिनों के भीतर यात्रा नहीं करने वाले यात्रियों की किराया वापसी के लिए टीडीआर दाखिल करना होगा.किसी भी ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी. रेलवे ने यात्रियों से घर का बना खाना साथ लाने की अपील की है, हालांकि आईआरसीटीसी केवल कुछ सीमित ट्रेनों में ही भुगतान के आधार पर सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री और डिब्बाबंद पेयजल की व्‍यवस्‍था करेगी. इसकी जानकारी यात्रियों को टिकट बुक करते समय ही उपलब्ध करा दी जाएगी.

-sponsored-

- Sponsored -

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

- Sponsored -

Comments are closed.