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हाईकोर्ट पीठ ने जज राकेश कुमार के कई महत्वपूर्ण आदेश को किया निरस्त

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हाईकोर्ट पीठ ने जज राकेश कुमार के कई महत्वपूर्ण आदेश को किया निरस्त

सिटी पोस्ट लाइव :  पटना हाईकोर्ट के कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान उठाने की वजह से सुनवाई से अलग कर दिए जानेवाले न्यायधीश राकेश कुमार को फिर से सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद मिल गया है. सोमवार से उन्होंने फिर से सुनवाई शुरू कर दी है .लेकिन हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने जस्टिस राकेश कुमार के एक महत्वपूर्ण आदेश को निरस्त कर दिया है. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली  तीन जजों की पूर्णपीठ ने अपने आदेश में न्यायमूर्ति राकेश कुमार के 28 अगस्त को दिए गए आदेश को निरस्त कर दिया है.

गौरतलब है  कि 28 अगस्त को न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैय्या के  निष्पादित अग्रिम जमानत अर्जी अपने यहां सूचीबद्ध करा कर एक आदेश पारित किया था. इसमें न्यायपालिका में भष्टाचार सहित न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण देने सहित जजों के बंग्लों में किये गए खर्च पर टिप्पणी की गई थी. साथ ही, रमैया को जमानत दिये जाने की जांच जिला जज को करने का आदेश दिया था.

पीठ ने यह भी कहा है कि हाईकोर्ट में कौन जज किस केस की सुनवाई करेंगे, इसका निर्णय करने का अधिकार सिर्फ मुख्य न्यायाधीश को है. कोई भी न्यायाधीश अपने मन से किसी केस को अपने यहां सूचीबद्ध नहीं करा सकते हैं. जिस जज को जिस विषय का केस सुनवाई के लिए दिया गया है, वे अपने यहां उस विषय का केस सूचीबद्ध करा सकते हैं.  सिर्फ चीफ जस्टिस को हीं मामला आवंटित करने का सम्पूर्ण अधिकार है.

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एपी शाही ,न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा और न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की पूर्णपीठ ने गत 28 अगस्त को न्यायमूर्ति राकेश कुमार के आदेश पर सुनवाई की.उसके बाद यह आदेश जारी किया है.

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