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GST को लेकर शानदान स्कीम, फायदा नहीं उठाया तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना.

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सिटी पोस्ट लाइव :जिन लोगों ने अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर तो ले लिया है लेकिन रिटर्न  नहीं भर रहे हैं उनके लिए एक एक चेतावनी के साथ राहत भरी खबर है. देश के लाखों व्यवसायियों, जिन्होंने आज तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है या जिन्होंने एक-दो बार भर कर छोड़ दिया है. वैसे व्यावसायियों को अब हर हालत में जीएसटी भरना ही पड़ेगा. भारत सरकार ने इसके लिए एक स्कीम का भी ऐलान किया है. इस स्कीम के मुताबिक वे व्यवसायी, जिन्होंने साल 2017 से अब तक निबंधन तो कराया है, लेकिन अभी तक एक भी रिटर्न नहीं भरा है या एक-दो रिटर्न भर कर छोड़ दिया है, वैसे लोगों को भारत सरकार एक स्कीम के माध्यम से अब आखिरी मौका देने जा रही है. एमनेस्टी यानी माफी योजना के तहत इन व्यावसायियों का फायदा भी हो सकता है. अगर व्यवसायियों ने 1 अगस्त तक इस योजना का लाभ नहीं लिया तो उन्हें हर महीना 10 हजार रुपये तक जुर्माना भर पड़ सकता है. इस योजना के लिए व्यवसायी अगस्त महीने से पहले अप्लाई कर सकते हैं.

गौरतलब है कि कई छोटे-छोटे व्यवसायी हैं, जिसका जीएसटी नबंधन तो है लेकिन उन्होंने आज तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है. ऐसे लोगों पर अब जुर्माने की भारी रकम भरने को लेकर तलवार लटक रही है. यह जुर्माना अधिकतम 10 हजार प्रतिमाह भी हो सकता है. इसी को देखते हुए भारत सरकार ने माफी योजना लेकर आई है. इस स्कीम में गांव-देहात या जिले में रह रहे व्यवसायी भारी जुर्माने से बच सकते हैं.देश के सभी राज्यों के राज्य कर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त इस बारे में व्यवसायियों को जानकारी दे रहे हैं. इसके मुताबिक, भारत सरकार के एमनेस्टी योजना के तहत व्यवसायी एक अगस्त से पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जो व्यवसायी जीएसटी नंबर लेकर व्यवसाय नहीं किए तो उन्हें हर महीने 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा. अगर व्यवसायी जीएसटी नंबर लेकर व्यवसाय भी कर चुके हैं और जीएसटी रिटर्न नहीं भरे हैं तो उनको 1000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है.

‘ऐसे व्यवसायी, जिन्होंने जीएसटी लागू होने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, लेकिन आज तक रिटर्न नहीं भरा है और उनको लगता है कि उनका व्यवसाय भी बंद हो गया या उनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है उन्हें तो रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है. ऐसे व्यवसायियों को नुकसान हो सकता है. चाहे आपका व्यवसाय बंद ही क्यों न हो गया है, लेकिन आपको हर महीना जुर्माना का रकम बढ़ता ही जाएगा. आपको हर हाल में रिटर्न दाखिल करना ही पड़ेगा. ऐसे व्यवसायी एमनेस्टी योजना का लाभ लेकर जुर्माने से बच सकते हैं. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो एक अगस्त के बाद ऐसे व्यवसायियों को हर महीने 10 हजार रुपये जुर्माने का वसूला जाएगा.ऐसे में अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराया है और किसी कारण से जीएसटी शुल्क नहीं भर पाए हैं तो भारत सरकार के इस योजना का लाभ लेकर भारी जुर्माने से बच सकते हैं.

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