बिहार सरकार ने करदाताओं को दी बड़ी राहत, 30 जून तक जमा करें GST
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है. कोरोना के खतरे को देखते हुए समूचे देश में लॉक डाउन है. ऐसी स्थिति में कारोबारियों का धंधा पूरी तरह चौपट हो चुका है. ऐसे में वे लोग सरकार को टैक्स कैसे भरेंगे, इसलिए बिहार सरकार ने जीएसटी के अन्तर्गत निबंधित सभी करदाताओं को बड़ी राहत दी है. अब वे 31 मार्च की जगह 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क, दंड के कर का भुगतान व विवरणी दाखिल कर सकेंगे.
बिहार के उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले करदाता मार्च, अप्रैल और मई का कर भुगतान और विवरणी बिना किसी ब्याज, विलम्ब शुल्क और दंड के 30 जून तक दाखिल कर सकेंगे. बिहार में इसका लाभ कुल करदातओं के करीब 85 प्रतिशत यानी 2.75 लाख लोगों को मिलेगा. बिहार के उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले 20 हजार करदाता भी मार्च-मई तक के कर का भुगतान 30 जून तक बिना किसी विलम्ब शुल्क व दंड के कर सकेंगे, परंतु उन्हें 18 की जगह 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.
गौरतलब है कि कोरोना से उत्त्पन्न हुई समस्या को देखते हुए सरकार आम से लेकर खास सभी लोगों का खास ख्याल रख रही हैं. हालांकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. इसके बावजूद सरकार लोगों को इससे लड़ने में सहयोग कर रही है. बताते चलें गुरूवार को केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को अगले तीन महीने मुफ्त सिलेंडर देने का ऐलान किया. बिहार सरकार ने सभी BPL और राशनकार्ड धारियों को मुफ्त एक महीने का राशन और एक हजार रुपया घर खर्च के लिए देने का ऐलान किया था.
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