City Post Live
NEWS 24x7

मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक मामले में बिहार सरकार और CBI को सुप्रीमकोर्ट की नोटिस

-sponsored-

-sponsored-

- Sponsored -

मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक मामले में बिहार सरकार और CBI को सुप्रीमकोर्ट की नोटिस

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के मुजफ्फरपुर बालिका महा-रेपकांड से संबंधित खबर लिखने और दिखाने पर पटना हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की. दोनों ने पटना हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज बिहार सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया. सीबीआई मुजफ्फरपुर बालिका गृह सामूहिक यौन शोषण मामले की जांच कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआई को जारी नोटिस पर 18 सितंबर से पहले जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर के बाद हो सकती है. इससे पहले शुक्रवार 7 सितंबर को याचिकाकर्ता के वकील ने सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ से याचिका पर सुनवाई की मांग की थी. जिसके बाद कोर्ट इस मामले में पटना हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था.

गौरतलब है कि पटना हाईकोर्ट ने 23 अगस्त को मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड की रिपोर्टिंग पर रोक लगा दी थी. इस मामले में हो रहे मीडिया कवरेज पर कोर्ट ने यह कहकर चिंता जाहिर की थी कि इस मामले में हो रही सीबीआई जांच की खबरें कैसे मीडिया को मिल जा रही है. इसके बाद बिहार सरकार के महाधिवक्ता ललित किशोर की ओर से जनसंपर्क एवं सूचना विभाग को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें मीडिया संस्थानों को इस मामले की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था.

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस याचिका में यह कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस आदेश के माध्यम से जनता के जानने के मौलिक अधिकार पर रोक लगाई है. याचिका में यह भी कहा गया कि हाई कोर्ट के सामने मीडिया रिपोर्टिंग को रोकने संबंधी कोई ठोस वजह नहीं थी. हाईकोर्ट ने ऐसा करके गलत किया जिससे सरकार और जांच एजेंसियों पर दबाव ख़त्म हो गया है. यह लोकतंत्र के चौथे खंभे को मिली स्वतंत्रता का भी हनन है.

- Sponsored -

-sponsored-

Subscribe to our newsletter
Sign up here to get the latest news, updates and special offers delivered directly to your inbox.
You can unsubscribe at any time

-sponsored-

Comments are closed.