मंजू वर्मा के पति की गिरफ्तारी नहीं होने पर SC नाराज, बिहार सरकार को लगाई फटकार
सिटी पोस्ट लाइव : सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले में कड़ा रूख दिखाते हुए बिहार सरकार और सीबीआइ को कड़ी फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार और सीबीआइ से पूछा है कि अबतक पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है?
साथ ही पूछा कि यह मामला इतना डरावना अौर भयानक है, ऐसे में बिहार सरकार क्या कर रही है? वही मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौनशोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दूसरी जेल में शिफ्ट न किये जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि अभी तक आरोपी ब्रजेश्ा को बिहार से बाहर की जेल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया.
मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. इस दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में घटना की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है. सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में माना है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौनशोषण हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर को नोटिस भी भेजा है. जिसमें ब्रजेश ठाकुर से पूछा है कि क्यों न उसे बिहार से बाहर की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए. वहीं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली है कि कैसे अपराध को अंजाम दिया गया. ब्रजेश ठाकुर काफी प्रभावी व्यक्ति है और यह जांच को प्रभावित कर सकता है.
बता दें कि मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में करीब 40 लड़कियों के साथ हुई यौनशोषण की घटना का खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया था. इस घटना का खुलासा टिस की रिपोर्ट से हुआ था जिसमें कहा गया था कि बालिका गृह में रहने वाली लड़कियों का यौनशोषण किया जाता था और मना करने पर उनके साथ मारपीट की जाती थी.
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