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शराब पीने पर जुर्माना लेकर अधिकारियों को होगा छोड़ने का अधिकार .

शराबबंदी कानून संशोधन शराब पीनेवालों को अब नहीं जाना पड़ेगा जमानत के लिए कोर्ट.

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सिटी पोस्ट लाइव :बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है.शराबबंदी से जुड़े मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं.बढ़ते मामलों की वजह से कोर्ट की व्यवस्था चरमरा गई है. अब बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाया है.इस प्रस्ताव के अब पहली बार शराब पीने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का अधिकार कार्यपालिका से जुड़े अधिकारियों को मिल सकता है. उत्पाद आयुक्त ने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारियों को यह प्रस्ताव देने का अधिकार देने के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है. हालांकि आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया फिलहाल विचाराधीन है और इस पर अंतिम मुहर लगनी है.

मद्य निषेध विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धन जी के अनुसार पहली बार शराब पीने के बाद जुर्माना लेकर छोड़े जाने का संशोधन बिहार सरकार ने 2018 में ही लाया था, लेकिन तब न्यायिक पदाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे 50 हजार जुर्माना राशि वसूल कर शराब पीने वालों को रिहा करने का आदेश दे सकते हैं. लेकिन अब इस कानून में बदलाव लाने के लिए मद्य निषेध विभाग सोच रहा है.अब पहली बार शराब पीने पर जुर्माना लेकर छोड़ने का अधिकार कार्यपालिका से जुड़े अधिकारियों को मिल सकता है. उत्पाद आयुक्त ने बताया कि कार्यपालक दंडाधिकारियों को यह प्रस्ताव देने का अधिकार देने के लिए विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है.

दरअसल,न्यायपालिका पर लगातार अधिक केस के कारण दबाव पड़ रहा है, ऐसे में कार्यपालिका को भी इसमें अधिकार देने का फैसला किया गया है, जो फिलहाल विचाराधीन है. मद्य निषेध विभाग के उत्पाद आयुक्त ने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 2019 में ही मद्य निषेध विभाग ने 74 विशेष न्यायालय खोलने का प्रस्ताव बिहार सरकार को दिया था. आयुक्त ने कहा कि सरकार ने इस पर सहमति जता दी थी. 74 विशेष न्यायालयों में शराबबंदी कानून से संबंधित मामलों का विचारण तेजी से चल रहा है . शराब माफियाओं को और शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों का लगातार ट्रायल चल रहा है.

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