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ओवरलोडिंग चेक के बहाने वसूली करनेवाली पुलिस पर अब हाईकोर्ट की नजर

पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा- किस अधिकार से ओवरलोडिंग चेक करती है पुलिस ?

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ओवरलोडिंग चेक के बहाने वसूली करनेवाली पुलिस पर अब हाईकोर्ट की नजर

सिटी पोस्ट लाइव ; बिहार में गाड़ियों से अवैध वसूली करते हुए पुलिसवालों की तस्वीरे आए दिनों सोशल मीडिया या फिर मीडिया में वायरल होती है. वसूली करने वाली टीम में पुलिस के कांस्टेबल से लेकर अधिकारी तक शामिल होते हैं. ट्रकों पर होने वाली ओवरलोडिंग और उसकी पुलिस द्वारा की जाने वाली जांच को लेकर बिहार पुलिस फंस गई है.पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से सवाल पूछा हैं कि किस हैसियत से बिहार पुलिस ट्रकों की ओवरलोडिंग चेक करती है.राज्य के ट्रक मालिकों की याचिका पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह सवाल पूछा है.

बिहार ट्रक ऑनर्स असोसिएशन की याचिका पर पटना हाईकोर्ट के जस्टिस ज्योति शरण की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि पुलिसकर्मी मनमाने तरीके से ट्रकों की ओवरलोडिंग की जांच करते हैं और नाजायज तौर से पैसे की वसूली करते हैं. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बताने को कहा है कि किस कानून के तहत बिहार की पुलिस ट्रकों पर ओवरलोडिंग चेक करती हैं.

कोर्ट ने इस मसले पर जानना चाहा कि किस अधिकार के तहत पुलिस ओवरलोडिंग की जांच करती हैं और कार्रवाई करती है, जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है. इस केस में याचिकाकर्ता के पक्ष द्वारा कोर्ट को पुलिस द्वारा कई वाहनों की जब्ती के कागजात और साक्ष्य दिए गए. मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी.

इस मामले में हाईकोर्ट के निर्णय के बाद बहुत हद तक गाड़ियों से होने वाली अवैध वसूली के मामलों पर रोक लग सकती है.

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