इनकम टैक्स की बड़ी कारवाई: बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत बोधगया में 4.34 एकड़ जमीन जब्त.
सिटी पोस्ट लाइव : आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बिहार में करते हुए बोध गया में सात बीघा पांच कट्टा (4.34 एकड़) जमीन को जब्त कर लिया है. यह जमीन बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के पीछे है. सोमवार को इस जमीन पर आयकर विभाग ने नोटिस भी चिपका दिया और इस स्थान के आसपास के इलाके में इसे लेकर मुनादी भी करवाया ताकि लोगों को यह पता चल जाये कि यह जमीन अवैध है और इसे सरकार ने जब्त कर लिया है. इस जमीन की बिक्री नहीं हो सकती है.
करीब तीन महीने पहले आयकर विभाग ने इस जमीन की औपबंधिक जब्ती करने से संबंधित आदेश जारी किया था. बेनामी संपत्ति एक्ट में निर्धारित प्रावधान के तहत यह प्रक्रिया अपनायी गयी थी. महाबोधि मंदिर के पीछे स्थित इस बड़े से जमीन के प्लॉट का नंबर 4488 और खाता संख्या 808 है. इस जमीन का वर्तमान में बाजार मूल्य करीब 90 करोड़ रुपये है. जबकि सरकारी मूल्य करीब सवा 17 करोड़ रुपये है.
यह जमीन मूल रूप से दलित समाज के लोगों की है, जिन्हें यहां बसने और जीविकोपार्जन के लिए यह जमीन सालों पहले दी गयी थी. इस जमीन को बेचने या लीज पर किसी दूसरे को देने का अधिकार दलित समाज के लोगों के पास नहीं था. परंतु सीलिंग की इस जमीन को 2014 में किट्टी नवानी नाम के एक तथाकथित विदेशी बौद्ध नागरिक ने दलितों को बहला-फुसला कर थाई-भारत सोसाइटी नामक एक ट्रस्ट के नाम से रजिस्ट्री करवा ली थी. उसने इस ट्रस्ट का स्वयं को महासचिव बताया था. साथ ही इस जमीन का गलत तरीके से गया नगर निगम से दाखिल-खारिज भी करवा लिया गया था. इनकम टैक्स विभाग की बेनामी एक्ट के तहत की गई इस कारवाई से बेनामी सम्पति के मालिकों के बीच हडकंप मच गया है.
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