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आरा जहरीली शराब कांड में 14 आरोपियों को 10 साल की सजा और 25 हजार का जुर्माना

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आरा जहरीली शराब कांड में दोषी करार  15 अभियुक्तों को कोर्ट ने सुना दी  सजा 

सिटी पोस्ट लाइव: बिहार के आरा में महादलित टोले में 6 साल पहले जहरीली शराब पीने से हुई 21 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को  आज कोर्ट सजा सूना दिया है..कोर्ट ने 15  अभियुक्तों को पिछले सप्ताह दोषी करार दे दिया था.. अब उनमे से 14 अभियुक्तों को दस दस साल की सजा सुना दी है. एक अभियुक्त को केवल 2 साल की सजा सुनाई गई है. कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर 25 -25  हजार का जुर्माना सुनाया है. वकीलों ने पहले ही इस मामले में  आजीवन कारवास की सजा सुनाये जाने की संभावना जताई थी.इस मामले में 51 लोगों की गवाही, मृतकों के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और घटना के बाद जब्त शराब के सैम्पल टेस्ट के आधार पर आज सभी दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाया .गौरतलब है कि  7 दिसंबर 2012 को हुई इस घटना ने पुरे देश को हिलाकर रख दिया था. सदन से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दी थी. जहरीली शराब पीने से  4 दिनों के अंदर  21 लोगों की जान चली गई थी. 21 लोगों की मौत का आंकड़ा सरकारी था लेकिन मीडिया में इससे कहीं जयादा लोगों के मरने की खबर आई थी.इस हादसे के करीब  6 साल गुजर जाने के बाद आज सजा सुनाई गई है. .इस मामले में  नवादा थाने में 2 केस दर्ज किए गए थे. 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था और कई अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था. घटना के बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास छोटी रेलवे लाइन के समीप से 12 बोरी में बंद भारी मात्रा में नकली शराब बरामाद किया था.इसे जांच के लिए पटना के विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज गया था.आज दोषी करार दिए गए अभियुक्तों को कोर्ट सजा  सुना दिया .

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