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बिहार में अब फिर से बनेंगे कंटेनमेंट जोन, क्या खुला रहेगा क्या बंद सब देखें यहां

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर नीतीश सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि सरकार ने फिलहाल लॉकडाउन लगाने से परहेज किया है, लेकिन नये गाइडलाइन में तमाम कड़े प्रतिबंध लागू किए गये हैं। सरकार ने कोरोना गाइडलाइन के तहत राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक होगी। वहीं सरकार अब संक्रमण वाले इलाकों में कंटेनमेंट जोन बना कर कोरोना का प्रसार रोकेगी।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में इससे जुड़े तमाम फैसले लिये गये। जिसमें राज्य में 15 मई तक सभी शैक्षणिक संस्थान यानी स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। स्कूलों-कॉलेजों को प्राथमिकता के तौर पर रखा गया है। वहीं सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। पिछली बार की तरह इस जोन में लोगों को सारी सुविधा दी जाएगी।

सरकार ने फैसला किया है कि आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट समय पर दी जाएगी ताकि मरीज की समय रहते इलाज शुरू हो जाए। क्वारंटाइन सेंटर अनुमंडल पर रहेगा जहां हर सुविधा होगी। सीएम ने कहा कि जो लोग बिहार से बाहर हैं वो जल्द से जल्द राज्य लौट आयें क्योंकि इसमें देरी होने से उन्हें कठिनाई होगी। इसके अलावा सरकार ने डॉक्टरों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की भी घोषणा की है।

बिहार सरकार द्वारा जारी नयी गाइडलाइन —

# दुकानें शाम सात बजे की बजाय एक घंटे पहले यानी छह बजे बंद हो जाएगी।
# सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय सभी शाम पांच बजे बंद होंगे।
# स्कूल-कॉलेजों समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान अब 15 मई तक रहेंगे बंद।
#15 मई तक सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
# सिनेमा हॉल, जिम, पार्क सभी बंद होंगे।
# छह बजे ही सब्जी, मांस-मछली की भी दूकानें बंद हो जाएंगी ।
# रेस्टोरेंट और ढाबा में बैठकर खाने की मनाही होगी ।
# शादी-विवाह के लिए 100 लोगों की अनुमति ।
# कफन और अंतिम संस्कार के लिए 25 लोगों की इजाजत ।
# दाह संस्कार, शादी-विवाह को छोड़ सभी सार्वजनिक कार्यकर्मों पर रोक रहेगी ।
# सार्वजनिक स्थलों पर सरकारी और निजी कार्यक्रम बंद रहेंगे।
# जिला प्रशासन भीड़-भाड़ और सब्जी मंडियों को अलग जगह व्यवस्थित करेगा।
# जिला प्रशासन को धारा 144 लागू कर भीड़ नियंत्रण का अधिकार।
# परिवहन, बैंकिंग, स्वास्थ्य, पुलिस को प्रतिबंध से छूट।
# डाक सेवा, फायर कर्मी प्रतिबंध से मुक्त होंगे।
# निर्माण कार्य और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिबंध नहीं होगा।

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