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लाॅकडाउन को लेकर बिहार सरकार की गाइडलाइन, पढ़िए क्या-क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा

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सिटी पोस्ट लाइवः बिहार में कोरोना संकट की भयावह स्थिति को देखते हुए आज बिहार सरकार ने 31 जुलाई तक लाॅकडाउन का फैसला किया है। बिहार के कई जिलों में 16 जुलाई तक पहले से लाॅकडाउन है लेकिन 16 से 31 जुलाई तक अब पूरे बिहार में लाॅकडाउन रहेगा। बिहार सरकार ने अब इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है।  इस दौरान सभी इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी.

सोमवार को इस संबंध में लगभग निर्णय तय कर लिया गया था. इस पर अंतिम मुहर के लिए मंगलवार को मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (सीएमजी) की बैठक हुई. जिसमें सरकार ने इस बड़े फैसले का एलान कर दिया. लाॅकडाउन के दौरान बिहार सरकार के अधीन सभी सरकारी कार्यालय भी लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे. सिर्फ बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग को छूट रहेगी। सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।

सभी कॉमर्शियल और प्राइवेट संस्थान बंद रहेंगे.। फल, सब्जी, अनाज, दूध, मछली आदि के दुकान खुल सकेंगे. हालांकि प्रशासन इनकी होम डिलिवरी की हर संभव व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। होटल, रेस्त्रां और ढाबे खुले रहेंगे लेकिन वहां खाने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान नहीं कर सकते. उन्हें सिर्फ पैकिंग की सर्विसेज देनी होगी। रेल और हवाई सफर को मंजूरी दी गई है। पूरे राज्य में आटो और टैक्सी भी संचालित रहेंगे। इसके अलावा जरूरी सेवाओं के लिए ही प्राइवेट गाड़ियों का संचालन पास लेकर किया जा सकता है. बाकी सभी ट्रांसपोर्ट सर्विस बाधित रहेगी.

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