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लू के कहर के बाद गया के डीएम का आदेश-‘शहरी क्षेत्र की दुकानों को 11 बजे तक हीं खोला जाए

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 लू के कहर के बाद गया के डीएम का आदेश-‘शहरी क्षेत्र की दुकानों को 11 बजे तक हीं खोला जाए

सिटी पोस्ट लाइवः भीषण गर्मी और लू जानलेवा साबित हो रही है। गया नवादा और औरंगाबाद में कई लोगों की मौत हो गयी है। अकेले औरंगाबाद में 30 से ज्यादा लोग मरे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने आदेश जारी किया है कि   गया शहरी क्षेत्र की दुकानों को सुबह में दिन के 11ः00 बजे तक खोला जाए एवं अपराह्न में 4ः00 बजे से खोला जाए। दिन में 11ः00 बजे से 4ः00 बजे तक दुकानों को बंद रखा जाए और ग्राहकों को भी इसकी सूचना दी जाए ताकि ग्राहक भीषण गर्मी एवं लू का शिकार न हो सकें।

उन्होंने निषेधाज्ञा जारी करते हुए गया जिला में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य को दिन में 11ः 00 बजे से अपराह्न 4ः 00 बजे तक के लिए रोक लगा दी है ताकि मजदूरों एवं अन्य संबंधित कर्मियों को भीषण गर्मी एवं लू से बचने का अवसर प्राप्त हो सके। इसका अनुपालन सख्ती से कराने का सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं श्रम संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया है. भीषण गर्मी एवं लूं को देखते हुए मनरेगा के तहत करवाये जानेवाले कार्य को दिन के 10ः 30 बजे तक ही करवाने का निर्देश जारी किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा है कि पूर्वाह्न 10ः 30 बजे तक मनरेगा के कार्य सम्पन्न करवाया जाए। मनरेगा के तहत दिन के 10ः 30 बजे के बाद कोई भी कार्यादेश निर्गत नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में दिन में पूर्वाहन 11ः 00 बजे के बाद मनरेगा का कार्य किसी भी कर्मी से नहीं करवाया जाएगा। इसका अनुपालन सख्ती से करने का सभी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश जारी किया गया है.

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