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32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज

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सिटी पोस्ट लाइव : 32 वर्ष पुराने अपहरण मामले में जेल में बंद पप्पू यादव की मुश्किलें बढती जा रही हैं. जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मंगलवार को डीजे रमेश चन्द्र मालवीय ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और उनकी जमानत की याचिका को खारिज कर दिया. गौरतलब है कि पटना से गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद 20 दिनों से जेल में बंद हैं. पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उनके समर्थक सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक में मुहिम चला रहे हैं.

पप्पू यादव जिस मामले में  गिरफ्तार हैं, वह 32 साल पुराना है. पप्पू यादव पपर आरोप है कि  पप्पू यादव ने अपने तीन चार साथियों के साथ मिलकर मधेपुरा जिला के मुरलीगंज थाना अंतर्गत मिडिल चौक से रामकुमार यादव और उमा यादव का अपहरण किया. इसकी शिकायत शैलेन्द्र यादव ने की थी. कुछ दिनों के बाद दोनों अपहृत सकुशल वापस लौट गए थे. 3 महीने बाद पप्पू यादव की भी गिरफ्तारी हुई थी. कुछ महीने जेल में रहने के बाद बेल पर बाहर आए और फिर वे विधायक और MP चुने गए.

22 मार्च को न्यायालय ने पप्पू यादव के घर की कुर्की जब्ती का वारंट जारी कर दिया. इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. अब पुलिस ने इस वारंट पर कार्रवाई शुरू की है. इसके तहत पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था. पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत जारी है. कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों की सेवा करने के क्रम में 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में पप्पू यादव की गिरफ़्तारी के बाद अब उनकी पत्नी रंजीत रंजन सरकार को चुनौती दे रही हैं.

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