तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में मानहानि मामले में दर्ज हुआ केस
सिटी पोस्ट लाइव : राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं. बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट ने केस स्वीकार कर लिया है. सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 500 और 504 के तहत बुधवार को केस स्वीकार किया है. तेजस्वी के खिलाफ मानहानि और जानबूझकर शांति भंग करने की धारा के तहत केस दर्ज किया गया है. दर्ज धाराओं में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है. अब इस मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी.
गौरतलब है कि अपना नाम मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में घसीटे जाने को लेकर सुरेश शर्मा द्वारा यह मुक़दमा दायर किया गया था. मजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर के साथ सुरेश शर्मा के संबंध होने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव उनसे इस्तीफे की मांग कर रहे थे. सुरेश शर्मा ने उन्हें पहले नोटिस भेंज था लेकिन फिर भी जब वो नहीं माने तो उनके खिलाफ उन्होंने मानहानी का मुक़दमा मुजफ्फरपुर कोर्ट में दायर कर दिया था. आज कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई करते हुए तेजस्वी यादव के खिलाफ केस दर्ज किया है .
बता दें मुजफ्फरपुर बालिका गृह में रह रही बच्चियों के साथ हुए रेप के मामले में नाम घसीटे जाने से आहत बिहार सरकार में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. मंत्री ने मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था. इस मामले में सुनवाई के लिए आज बुधवार 29 अगस्त की डेट दी गई थी. तेजस्वी ने कहा था कि -“सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सुशील मोदी मंत्री सुरेश शर्मा को बचा रहे हैं. उन्हें मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए.”
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