सिटी पोस्ट लाइव : करीब 20 साल लम्बी चली सुनवाई के बाद जोधपुर जिला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को दोषी मानते हुए पांच साल की कैद और दस हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी जिसके कारण सलमान को जेल में रहना पड़ा था| कोर्ट ने कहा था कि देश से बाहर जाने से पहले सलमान खान को यह बताना होगा कि वे कब,कहां जा रहे हैं और वापस कब वापस आएंगे। इसके साथ ही 7 मई को मामले की सुनवाई के समय हाजिर होने के भी निर्देश दिए थे। उल्लेखनीय है कि साल 1998 में फिल्म हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर कांकाणी गांव में दो काले हिरणों का शिकार का अरोप है। कांकाणी हिरण शिकार मामले में अप्रैल के पहले सप्ताह में तीन दिन तक जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने मंगलवार को कोर्ट में अर्जी पेश कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी जिस पर सुनवाई करते हुए सलमान खान को यूएसए,नेपाल और कनाड़ा जाने की अनुमति दे दी गई है |
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