बिहार में लॉक डाउन : राज्यभर में लगी पाबंदियों के बीच सिर्फ इन 12 सेवाओं की मिलेगी सुविधा.
सिटी पोस्ट लाइव : कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है.मुख्यमंत्री आवास पर आज दिनभर चली उच्चस्तीय बैठक के बाद पुरे बिहार में लॉक डाउन का आदेश दे दिया गया है. यह लॉक डाउन 31 मार्च तक जारी रहेगा. इस लॉक डाउन के तहत सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेगें. ट्रेन, बस सेवायें बाधत रहेगीं. सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई उड़ानें रद्द करने की मांग भी केंद्र सरकार से की है.
सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, और नगर निकाय मुख्यालय को लॉक डाउन का आदेश क जारी कर दिया गया है. सरकार ने इसे आज रविवार की शाम से तात्काळ लागू कर दिया है. सरकार के आदेश के अनुसार लॉक डाउन से जरुरी सेवायें मुक्त रहेगीं.निजी चिकित्सा सेवा,दूरसंचार सेवा,बैंकिंग एवं एटीएम सेवाएं,डेयरी से संबंधित प्रतिष्ठान,किराने की दुकानें ,फल सब्जियों की दुकानें,दवा की दुकानें,सर्जिकल आइटम संबंधित संस्थान,पेट्रोल पंप एवं सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस एजेंसी, पोस्ट ऑफिस एवं सेवाएं ई-कॉमर्स सेवाएं,इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया लॉक डाउन के दायरे से बाहर रहेगें.
कोई भी व्यक्ति जरुरी चीजों की खरीददारी या फिर अस्पताल जाने के लिए अपनी गाडी का इस्तेमाल कर सकेगा.हालांकि सरकार ने लोगों से आग्रह किया है कि जहांतक संभव हो, वो घरों से निकालने से परहेज करें.
बिहार सरकार के आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 में अंकित सेवाओं को छोड़कर सभी निजी प्रतिष्ठान निजी कार्यालय एवं सार्वजनिक परिवहन को पूर्णता बंद करने का आदेश दिया गया है.आदेश के मुताबिक के सभी जिला मुख्यालय सभी अनुमंडल मुख्यालय सभी प्रखंड मुख्यालय एवं सभी नगर निकायों पर या देश लागू रहेगा या आदेश तत्काल प्रभाव से फिलहाल 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा.
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