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निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी ने दी कोर्ट में तलाक की अर्जी

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निर्भया कांड के दोषी अक्षय की पत्नी ने दी कोर्ट में तलाक की अर्जी

सिटी पोस्ट लाइव: फांसी से ठीक पहले निर्भया कांड के मुख्या आरोपी अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनिता ने तलाक की अर्जी दाखिल की है. पुनिता ने यह अर्जी औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में दी है.

बता दे की, अक्षय की पत्नी ने अपनी अर्जी में कहा है कि, उनके पति को बलात्कार के मामले में दोषी पाया गया है, और उन्हें फांसी दिया जाना है. हालांकि, वह निर्दोष हैं ऐसे में वह उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उन्‍हें पति से तलाक चाहिए. जानकारी के मुताबिक, इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गई है.

अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें रेप का मामला भी शामिल है. अगर रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है.

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ज्ञात हो कि निर्भया कांड में जिन चार दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है, उनमें बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर प्रखंड के गांव लहंग-कर्मा का अक्षय ठाकुर भी शामिल है. गौरतलब है कि निर्भया के सभी दोषियों विनय शर्मा, अक्षय सिंह ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश को 20 मार्च की सुबह साढ़े पांच बजे फांसी दी जानी है.

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