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SC ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला, बालिका गृह कांड केस की रिपोर्टिंग से हटाई रोक

SC ने बालिका गृह कांड केस में मीडिया रिपोर्टिंग से रोक हटायी, मीडिया ट्रायल से बचने की दीसलाह

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SC ने पलटा पटना हाईकोर्ट का फैसला, बालिका गृह कांड केस की रिपोर्टिंग से हटाई रोक

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के   मुजफ्फरपुर बालिका गृह महा-रेप कांड पर आज पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई. सीबीआई ने पटना हाईकोर्ट में अबतक की जांच रिपोर्ट सौंपी.आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाई कोर्ट द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की रिपोर्टिंग पर लगाए गए रोक के मामले पर सुनवाई की. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्टिंग से रोक हटाने का निर्देश जारी कर दिया है. न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर एवम न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की खण्डपीठ ने निवेदिता झा की याचिका पर सुनवाई करते हुए मीडिया रिपोर्टिंग पर लगी रोक को हटाते हुए प्रेस काउंसिल को नोटिस निर्गत करते हुए जवाब तलब किया है. साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने मीडिया को आगाह किया है कि मुजफ्फरपुर कांड की रिपोर्टिंग में पूरी सावधानी बरतें ताकि इस मामले की मीडिया ट्रायल न हो सके.

पिछली सुनवाई में भी सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया था. बालिका गृह कांड मामले की जांच के लिए नयी टीम बनाने के पटना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नई जांच टीम बनाने की कोई जरुरत नहीं है. कोर्ट ने 18 सितंबर को हुई सुनवाई में कहा था कि मामले की जांच के लिए नई टीम बनाने का कोई औचित्य नहीं है. नई टीम से जांच भी प्रभावित हो सकती है. जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. जिसमें कहा गया है कि इस समय में सीबीआइ की नई जांच टीम बनाने से अबतक हुई जांच में परेशानी हो सकती है.

आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को आदेश दिया है कि जिन लड़कियों को शेल्टर होम से कहीं और शिफ्ट किया गया है उस बारे में हलफनामा दायर करें. शेल्टर होम को दिए गए साढ़े चार करोड़ रुपये कहां गए? इसका भी जवाब भी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने माँगा है. पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह की खण्डपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की सुनवाई 9 अक्टूबर तक स्थगित करने का आदेश दे दिया है.

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