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प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देनेवालों पर लगेगा 100 प्रतिशत जुर्माना.

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सिटी पोस्ट लाइव :नगर निगम शहर के सभी व्यावसायिक, आवासीय और सरकारी भवनों के प्रॉपर्टी टैक्स का नए सिरे से री-असेसमेंट करेगा.नगर निगम इसके लिए अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों की टीम बनाई गई है, जो नए भवनों के संपत्ति का निर्धारण करेंगे.पुराने भवनों का री-असेस्मेंट भी किया जाएगा, ताकि संपत्ति का पूर्ण मूल्यांकन हो सके. अब आमजनों से उसी मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति शुल्क वसूल की जाएगी. रोस्टर के अनुसार अलग-अलग दिन टीम एक साथ एक वार्ड को कवर करेगी. सभी 75 वार्डों में इस प्रकार टीम घूमेगी. खास बात यह है कि जांच में गलत पाए जाने पर संपत्ति के मालिक से 100 फीसदी तक जुर्माने की वसूली होगी.

11039 मकानों और संस्थानों पर 26.68 करोड़ प्रॉपर्टी और होल्डिंग टैक्स बकाया है.63 करोड़ से अधिक सरकारी भवनों पर होल्डिंग टैक्स बकाया है.15 दिन में टैक्स जमा करने का अल्टीमेटम विभाग ने दिया है.नगर निगम द्वारा संपत्ति शुल्क के साथ-साथ डोर टू डोर कचरा कलेक्शन का शुल्क भी आमजनों से वसूल किया जाता है. आवासीय के साथ व्यावसायिक भवनों, दुकानों, होटल एवं प्रतिष्ठानों से अलग-अलग शुल्क लिया जाता है. नगर निगम द्वारा इसकी भी जांच की जाएगी. नगर निगम द्वारा एक विस्तृत टीम तैयार की जा रही है, जो एक-एक दिन कर सभी 75 वार्डों में घूमेगी. वार्ड एक से इसकी शरुआत की जाएगी.

नगर आयुक्त के निर्देशानुसार टीम अलग-अलग दिनों में अन्य वार्डों को कवर करेगी. निगम प्रशासन अलग-अलग अंचलों से पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीम बनाने में जुट गया है. बताया गया है कि हफ्तेभर में टीम सक्रिय हो जाएगी और पुनर्मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा.नगर निगम की टीम द्वारा सभी भवनों का सही आकलन किया गया है या नहीं इसकी भी जांच की जाएगी. आकलन करने के बाद गलत असेस्मेंट पाए गए भवनों पर 100 प्रतिशत पेनाल्टी भी लगाई जाएगी. आमजनों से अपील की जा रही है कि वे अपनी संपत्ति का सही मूल्यांकन करवाएं और नगर निगम को ससमय संपत्ति शुल्क जमा करें.सही समय पर संपत्ति शुल्क जमा करने से आमजन पेनाल्टी एवं अतिरिक्त खर्च से बच सकते हैं. किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पटना नगर निगम की वेबसाइट pmc.bihar.gov.in एवं हेल्पलाइन नंबर 155304 पर संपर्क कर सकते हैं.

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