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हाईकोर्ट से नहीं मिली पप्पू यादव को राहत, जल्द सुनवाई से किया इनकार, कहा-टर्म का इंतजार करें

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार की राजनीति में सबसे बड़े हॉट टॉपिक बने पप्पू यादव जेल में बंद हैं. उनकी रिहाई के लिए कार्यकर्ता सड़क पर पुतला दहन कर रहे हैं. पत्नी सरकार को आगाह कर रही है, पार्टी उन्हें छुड़ाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं. इन सबके बावजूद पप्पू यादव को कोई राहत नहीं मिल रही. दरअसल पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की अर्जी पर जल्दी सुनवाई करने के अनुरोध को नामंजूर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से मामले पर जल्दी सुनवाई करने की गुहार लगाई गई.

पूर्व सांसद के वकील सीनियर एडवोकेट योगेश चंद्र वर्मा ने मामले पर आउट ऑफ टर्न सुनवाई करने का अनुरोध किया. उनके अनुरोध पर खंडपीठ ने कहा कि यह मामला अतिआवश्यक नहीं है कि इसे आउट ऑफ टर्न सुनवाई की जाए. अति आवश्यक सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने जो मापदंड तय किया है, उसमें यह केस नही आता है. कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले का टर्म आएगा तब सुनवाई की जाएगी.

बता दें कोरोना संक्रमण के कारण कोर्ट बंद है, जितनी भी सुनवाई होती है वो वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही होती है. हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए जो मापदंड तय किया गया है उसमें सिर्फ अति आवश्यक सुनवाई ही शामिल है. ऐसे में पप्पू यादव की सुनवाई फिलहाल हो नहीं सकती. जाहिर है पप्पू यादव 32 साल पुराने अपहरण मामले में गिरफ्तार किये गए हैं. उनकी ख़राब सेहत के कारण उन्हें DMCH ले जाया गया है.

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