सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार ने प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की नौकरी बिहारियों के लिए रिज़र्व कर दी है.अब दुसरे प्रदेश के लोग प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक नहीं बन पायेगें.शिक्षा विभाग ने शिक्षक की बहाली को लेकर ये बड़ा फैसला लिया है जिसका हर जगह स्वागत किया जा रहा है.सरकार के फैसले के मुताबिक अब केवल बिहार के निवासी ही प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बन पाएंगे.राज्य के करीब 72 हजार सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक पद पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के निवासी ही बहाल हो सकेंगे.
इन प्रारंभिक विद्यालयों में दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए रास्ता बंद हो चुका है. शिक्षा विभाग ने इस प्रावधान को लागू कर दिया है. 2006 से राज्य में लागू माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में यह व्यवस्था लागू है. इसके तहत बिहार के हाईस्कूलों और प्लसटू में केवल बिहार निवासी ही नियुक्त हो रहे हैं. आरंभ में प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन नियमावली में भी यही प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्ष 2012 से लागू नियोजन नियमावली में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से दूसरे राज्यों के खासकर बॉर्डर इलाकों में पड़ोसी राज्यों के भी कुछ शिक्षक नियुक्त हो गए हैं.
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