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दिल्ली हाई कोर्ट ने बालिका गृह केस में दिया CBI को नोटिस, मांगा ये जवाब

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सिटी पोस्ट लाइव : बिहार (Bihar) का  मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड एकबार फिर से चर्चा में है.इस  मामले में दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सीबीआई (CBI) को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने मामले में सुनवाई के बाद सीबीआई को नोटिस दिया है. अब मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी. गौरतलब है कि दोषी बृजेश ठाकुर ने साकेत कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली की निचली अदालत साकेत कोर्ट ने बृजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके खिलाफ ही हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है.

दोषी ब्रजेश ठाकुर के वकील प्रमोद दुबे का कहना है कि 20 जनवरी 2020 निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में ब्रेजेश ठाकुर ने अपील फाइल की है. हाई कोर्ट ने 25 अगस्त के लिए सीबीआई को नोटिस कर दिया है. इसमें केस से जुड़ी जानकारियां मांगी गई हैं.बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह की 40 लड़कियों की प्रताड़ना व दुष्कर्म का मामला साल 2019 में सामने आया था. मामले का खुलासा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की सोशल ऑडिट रिपोर्ट से हुआ था. इसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई.

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बिहार से दिल्‍ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था. साकेत कोर्ट ने मामले में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है.इसी फैसले के खिलाफ ब्रजेश ठाकुर ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपाल की है.गौरतलब है कि इस चर्चित स्कैंडल को लेकर पुरे देश में बिहार सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी.सीबीआई ने कई जिलों के डीएम के खिलाफ भी कारवाई की अनुशंसा राज्य सरकार से की है लेकिन अभीतक राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कारवाई नहीं की है.

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