सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने एडवाइजरी जारी की है. डीजीपी एसके सिंघल ने 6 साल से एक ही जिले में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को 10 दिनों के अंदर दूसरी जगहों पर भेजने का निर्देश जारी किया था, लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद ही डीजीपी ने अब एक नया आदेश जारी किया है.
अधिकारियों को तबादले के दौरान कई बिंदुओं का पालन करने को कहा गया है। इसमें प्रमुख रूप से गृह जिलों में किसी भी सूरत में तबादला नहीं करने का आदेश दिया गया है. डीजीपी एसके सिंघल ने 27 नवंबर को जिला अवधि पूरी कर चुके पुलिसकर्मियों के तबादले को लेकर आदेश जारी किया था. उन्होंने दस दिनों में तबादले का आदेश जारी करने और पंचायत चुनाव पर पुलिसकर्मियों को स्थानांतरित जगह के लिए विरमित करने को भी कहा है.
साथ ही रेंज में आठ और दस वर्ष से अधिक समय से पदस्थापित पुलिसकर्मियों की अलग-अलग सूची भी मांगी गई है. इस आदेश के दो दिनों बाद उन्होंने इस बाबत एक नया आदेश जारी किया है. इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी पदाधिकारी या कर्मी की तैनाती गृह जिले में नहीं की जाएगी. जिस जिले में कोई पदाधिकारी या कर्मी पहले कार्य कर चुके हैं दोबारा उन्हें उस जिले में पदस्थापित नहीं किया जाएगा. चाहे उनका कार्यकाल उक्त जिले में कितना भी छोटा क्यों न रहा हो.
इसे लेकर बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन ने डीजीपी के आदेश पर नाराजगी जाहिर की है. एसोसिएशन का कहना है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी शिक्षाप्रद समर्पित कर चुके हैं और उसी के अनुसार तबादले की उम्मीद जताई जा रही थी. लेकिन, इस नए आदेश के बाद पुलिसकर्मियों में असमंजस की स्थिति बन गई है. पुलिस मेंस एसोसिएशन ने इस फैसले के खिलाफ न्यायालय में जाने की भी चेतावनी दी है.
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