SC ने कार्ति चिदंबरम को विदेश जाने की दी इजाजत, भरना होगा 10 करोड़ रुपये की जमानत राशि
सिटी पोस्ट लाइव : सर्वोच्च न्यायालय ने कार्ति चिदंबरम को फरवरी और मार्च में ब्रिटेन और स्पेन की यात्रा करने की इजाजत दे दी। अदालत ने साथ ही उन्हें आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मेक्सिस मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए प्रवर्तन निदेशालय के साथ सहयोग करने का कड़ा निर्देश भी दिया है। अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे से कहा कि इस निर्देश का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा। कार्ति को 10 से 26 फरवरी और फिर 23 से 31 मार्च को यात्रा की इजाजत मिली है। अदालत ने कार्ति को आगे की जांच के लिए 5, 6, 7 और 12 तारीख को ईडी के समक्ष पेश होने का लिखित आश्वासन देने का निर्देश देते हुए साथ ही 10 करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा कराने को कहा।
कोर्ट ने कहा कि वह ”कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करें। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा, ”आपको 10 से 26 फरवरी के बीच जहां जाना हो वहां जाएं लेकिन पूछताछ में सहयोग जरूर करें।” पीठ ने कहा, ”कृपया अपने मुवक्किल से कहें कि उन्हें सहयोग करना होगा। आपने सहयोग नहीं किया है। हम कई चीजें कहना चाहते हैं। हम उन्हें अभी नहीं कह रहे हैं।”
पीठ ने कार्ति से 10 करोड़ रुपए जमा कराने के अलावा लिखित में यह देने को कहा है कि वह वापस आएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। कार्ति ने 10 से 26 फरवरी और फिर 23 से 31 मार्च के बीच विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। पीठ कार्ति की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने’टोटस टेनिस लिमिटेड’कंपनी द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी। ‘टोटस टेनिस लिमिटेड’ का कार्यालय ब्रिटेन में पंजीकृत है।
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