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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देश में समलैंगिकता अब अपराध नहीं

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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, देश में समलैंगिकता अब अपराध नहीं

सिटी पोस्ट लाइव : समलैंगिक संबंधों को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि – “देश में समलैंगिकता अब अपराध नहीं है.” सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस रोहिंटन नरीमन, एएम खानविल्कर, डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा की संवैधानिक पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. धारा 377 को पहली बार कोर्ट में 1994 में चुनौती दी गई थी. 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ ने अंतिम फ़ैसला दिया है.

 

 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के फ़ैसले को पलटते हुए इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया था. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में समलैंगिकता को अपराध माना गया था. आईपीसी की धारा 377 के मुताबिक, जो कोई भी किसी पुरुष, महिला या पशु के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाता है तो इस अपराध के लिए उसे 10 वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान रखा गया था. इसमें जुर्माने का भी प्रावधान था और इसे ग़ैर ज़मानती अपराध की श्रेणी में रखा गया था.

 

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इसके विरोध में कई याचिकाएं मिलीं. आईआईटी के 20 छात्रों ने नाज़ फाउंडेशन के साथ मिलकर याचिका डाली थी. इसके अलावा अलग-अलग लोगों ने भी समलैंगिक संबंधों को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें ‘द ललित होटल्स’ के केशव सूरी भी शामिल हैं. याचिका दायर करने वालों में सबसे पुराना नाम नाज़ फाउंडेशन का है, जिसने 2001 में भी धारा-377 को आपराधिक श्रेणी से हटाए जाने की मांग की थी. फिल्म डायरेक्टर-प्रोड्यूसर करण जौहर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. करण ने ट्वीट कर कहा कि-  “ऐतिहासिक फैसला… बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं… समलैंगिकता को अपराध नहीं मानना और धारा 377 को खत्म करना मानवता तथा समान अधिकारों के लिए बड़ी उपलब्धि… देश को ऑक्सीजन वापस मिल गई है..”.

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