एनआरसी में नाम शामिल करने के दावे जमा करने का कोर्ट ने दिया निर्देश
सिटी पोस्ट लाइव : सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) में नए नाम शामिल करने के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि एनआरसी की सूची में नए नाम शामिल करने के लिए पहचान के 10 प्रमाणपत्रों की जरूरत पड़ेगी। अदालत ने बुधवार को पहचान के इन 10 प्रमाणपत्रों की अनुमति दे दी।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि यह प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होगी और अगले 60 दिन तक चलेगी। पीठ ने कहा कि हमारा मानना है कि इस समय हमें जुलाई में प्रकाशित राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मसौदे में शामिल करने के बारे में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया पर जोर देने की आवश्यकता है।
पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे की अहमियत को देखते हुये ही नागिरकों को दूसरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। पीठ इस मामले में अब 23 अक्तूबर को आगे विचार करेगी। पीठ ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी में नाम शामिल करने के लिये चुनिन्दा दस्तावेजों की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के संबंध में केन्द्र के रुख पर असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी के समन्वयक प्रतीक हजेला से उनकी राय भी पूछी है।
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