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रांची : लड़ियां समेत अन्य खतरनातक पटाखों पर प्रतिबंधित  

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रांची : लड़ियां समेत अन्य खतरनातक पटाखों पर प्रतिबंधित  
सिटी पोस्ट लाइव, रांची : विस्फोटक पटाखों के विक्रय तथा प्रयोग के लिए  सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कई दिषा निर्देष जारी किये गये है। कम उत्सर्जन वाले पटाखे (बेहतर पटाखे) के अलावे अन्य कोई वस्तु नहीं। विक्रय परिसर में सुरक्षित जल एवं वायु का छिड़काव  पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन  द्वारा निर्धारित और अनुमोदन ही विक्रय होगा। विस्फोटक पटाखों की प्रतिबंधित श्रेणियां-अनुमति नहीं है।  विस्फोटक पटाखों में श्रृंखला विस्फोटक तथा लड़ियाँ शामिल है। वेरियम,नमक,लिथियम, अर्सेनिक, एंटीमोनी, लीड , पारा युक्त आतिषबाजी।  न्यायालय के आदेष से पूर्व निर्मित किन्तु उपरोक्त मानकों को पूर्ण नहीं करने वाले पटाखों की भी अनुमति नहीं है। सिर्फ ऐसे पटाखों के विक्रय की ही अनुमति है, जिसका डेसीबल (ध्वनि) स्तर अनुमति सीमा (125कइ) तथा (145कइ) विस्फोटक बिन्दु से 4 मीटर के अंदर है। शांति वाले क्षेत्र में आतिषबाजी की अनुमति नहीं है। शांति वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र आते है- अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, न्यायालयों, धार्मिक संस्थानों, से 100 मीटर से कम दूरी वाले क्षेत्र तथा अन्य वैसे क्षेत्र जिसे सक्षम पदाधिकारी द्वारा ऐसे क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देषानुसार पटाखे जलाने का निर्धारित समय- संध्या 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे दीपावली के दिन। प्रातः 4.00 बजे से 5.00 बजे तक तथा रात्रि 9.00 बजे से 10.00 बजे तक गुरू पर्व के दिन। रात्रि 11.55 बजे सवे रात्रि 12.30 बजे तक क्रिसमस तथा नव वर्ष के दिन। यथा संभव पूर्व से चिन्हित क्षेत्रों/मैदानों में सामुदायिक आतिषबाजी करनी चाहिए। जिला प्रषासन राँची सभी आमजनों से अपील करता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए दिषा निर्देर्षो का अनुपालन करें।

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