सिटी पोस्ट लाईव :बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार की निलंबन अवधि 4 माह के लिए और बढ़ा दी है. गौरतलब है कि भ्रष्टाचार के मामले में विजिलेंस की उनके घर रेड होने के बाद मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसएसपी विवेक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था.उन्हें इसी साल 17 अप्रैल को सस्पेंड किया गया था.शराब माफिया से सांठगांठ और भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाये जाने पर उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गयी थी.राज्य सरकार ने उनके निलंबन की संपुष्टि कराने और जांच जारी होने के कारण उन्हें निलंबित रखने के लिए प्रतिवेदन केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा था. केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि जिस उपनियम के तहत उन्हें निलंबित किया गया है, उसके तहत आरोप से संबंधित कार्रवाई की समाप्ति तक निलंबित रखा जा सकता है.
गौरतलब है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली के अनुसार निलंबन की अवधि 60 दिनों तक वैध रहती है. लेकिन अब सरकार ने उनके निलंबन की अवधि को अधिकतम 120 दिन यानी 13 अक्तूबर के लिए बढ़ा दी है. इसे लेकर मामले में चार जून को निलंबन समीक्षा समिति की बैठक भी हुई थी. विवेक कुमार के खिलाफ विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 13 (1) (ई) के तहत केस दर्ज किया था. जांच में 96 एफडी डॉक्यूमेंट्स, 18 बैंक खाते, आठ बैंक लॉकर लाकर मिले थे.
स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने इस बड़ी रेड के लिए कई टीमों को लगाया गया था. मुजफ्फरपुर से लेकर बिहार के बाहर के कई ठिकानों पर रेड की कार्रवाई की गयी थी. स्पेशल विजिलेंस यूनिट को एसएसपी विवेक कुमार के बारे में कई शिकायतें मिली थीं.विवेक कुमार के घर से ज्यादा कुछ नहीं मिला था.लेकिन उनके रिश्तेदारों के घर से मिले करोड़ों की सम्पति को उनका ही मानकर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था.
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