दुष्कर्म के आरोपी को 6 साल की सजा
सिटी पोस्ट लाइव, जामताड़ा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित परिमल बाउरी को छह साल की कारावास और पांच हजार रूपये की सजा मुकर्रर की है। घटना के संदर्भ में लोक अभियोजक सुभाष मुर्मू ने बताया कि 23 मई 2016 को कुंडहित थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबाली फूल तोड़ने के लिए सुबह घर से निकली और वापस नहीं आई। छानबीन करने पर उसके पिता को पता चला कि गांव के परिमल बाउरी के साथ गई है । उसे लेकर पीड़िता के पिता ने थाना में मामला दर्ज कराया था । उक्त मामले में अदालत ने 10 गवाहों का बयान कलमबध कर मामले को सही पाया और आरोपी परिमल बाउरी सजा सुनायी। अर्थदंड नहीं देने के एवज में अतिरिक्त तीन माह सजा भुगतने का आदेश दिया।
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