सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड हाईकोर्ट में हजारीबाग जिले की एक 13 वर्षीय नाबालिग को जबरन एसिड पिलाने की जांच की मांग को लेकर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान झारखंड पुलिस की ओर से दायर शपथपत्र पर असंतोष जताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसंधान सही दिशा में नहीं जा रहा है। इसलिए मामले में पुनः शपथ पत्र दायर किया जाए।
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अदालत में अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार के आग्रह पर इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 1 सप्ताह बाद की तिथि निर्धारित की है ।राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि इस प्रकरण में पुलिस अनुसंधान कर रही है और जरूरत पड़ने पर आरोपित का पॉलीग्राफ टेस्ट भी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि हजारीबाग की 13 वर्षीय नाबालिग के साथ घटी इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज के द्वारा चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया था जिस पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इस मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर सुनवाई की।
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