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युवती से गैंगरेप के दोषी सरफराज अंसारी को 20 वर्ष का कारावास

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युवती से गैंगरेप के दोषी सरफराज अंसारी को 20 वर्ष का कारावास

सिटी पोस्ट लाइव, बोकारो: विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रंजीत कुमार की अदालत ने सोमवार को गैंगरेप के एक मामले में दोषी सरफराज अंसारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि सरफराज (20) को गैंगरेप से संबंधित भादवि की धारा 376डी में 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में उसे तीन महीना अतिरिक्त जेल काटनी होगी। धारा 363 के तहत पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई तथा पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि धारा 366ए के लिए सात वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। कारावास की सभी सजाएं एक साथ चलेगीं, जबकि उक्त सभी मामलों में कुल मिलाकर 30 हजार रुपये का जुर्माना सरकार उससे वसूल करेगी। बीते 11 अप्रैल को अदालत ने पोक्सो कांड संख्या- 32/18 के आरोपी लालपुर पथरा निवासी सरफराज को दोषी करार दिया था। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। अदालत ने पीड़िता को मुआवजे को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को आदेशित भी किया है। गौरतलब है कि 19 जनवरी, 2018 को चंदनकियारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दारिदा टोला की उक्त घटना थी। सरफराज ने 17 वर्षीय पीड़िता के साथ अपने एक साथी गुलाम के साथ कुकर्म किया था।

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