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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भेजे गये जेल

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आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की भेजे गये जेल

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री व झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) महासचिव बंधु तिर्की को बुधवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने सुनवाई के बाद तिर्की को 15 दिसम्बर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके पूर्व सीबीआई की भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने बंधु तिर्की को बनहोरा स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद तिर्की की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच करायी गयी थी। सीबीआई ने 11 अगस्त 2010 में नियमित केस संख्या 5/2010 के तहत पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। लेकिन तिर्की के खिलाफ जांच में सीबीआई को उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। इसके बाद सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट देते हुए अदालत में क्लोजर रिपोर्ट सौंप दिया था। अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया। अदालत ने बंधु को कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया था। लेकिन तिर्की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए और ना ही उनके ओर से अधिवक्ता ने पक्ष रखा। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ 19 नवम्बर को गिरफ्तारी वारंट जारी किया। सीबीआई की टीम ने उन्हें बुधवार को गिरफ्तार किया। सीबीआई ने मई 2013 में क्लोजर रिपोर्ट में स्पष्ट किया था कि तिर्की के पास 26.5 लाख की संपत्ति पाई गयी है, जिसमें 20 लाख वैध श्रोत से पाये गये है और 6.5 लाख आय से अधिक मिले है। ऐसे में सीबीआई जांच की जरुरत नहीं। अदालत ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराते हुए संज्ञान लिया था।

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