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ईंट भट्टों के मालिकों की हरकत से रामगढ़ में फैल सकती है कोरोना

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ईंट भट्टों के मालिकों की हरकत से रामगढ़ में फैल सकती है कोरोना

सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: जिले में कोरोना महामारी ईंट भट्ठा मालिकों की हरकतों से फैल सकती है। इस बात की प्रबल संभावना है की चिमनी भट्ठा में काम कर रहे मजदूर इस महामारी से संक्रमित हो जाएंगे। इस बात का खुलासा जिला खनन पदाधिकारी द्वारा डीसी संदीप सिंह को लिखे गए पत्र से हुआ है। जिला खनन पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार सिंह ने उपायुक्त को पत्र लिखकर अवगत कराया है, कि जिले के कई चिमनी भट्ठा में मजदूर इस राष्ट्रीय आपदा के दौरान भी काम कर रहे हैं। उन्हें भोजन की लालच देकर ईट भट्ठा वाले उनसे अभी भी काम करवा रहे हैं। डीसी के आदेश पर जिला खनन पदाधिकारी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। वहां उन्होंने देखा कि 11 चिमनी भट्टा ऐसे हैं, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही कोई चिमनी भट्ठा संचालन के लिए सरकारी आदेश। लेकिन इस राष्ट्रीय आपदा के दौरान भी कैथा मौजा में मजदूरों से काम करवा रहे हैं। इसके बाद जिला खनन पदाधिकारी ने डीसी को इस पूरे मामले से अवगत कराया। डीसी संदीप सिंह के आदेश पर जिला खनन पदाधिकारी ने रामगढ़ थाने में उन सभी 11 चिमनी भट्टा मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। इस प्राथमिकी में भी जिला खनन पदाधिकारी ने लिखा है कि 11 ईंट चिमनी भट्ठादारों को झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 4 तथा खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के धारा 4 अंतर्गत ईंट भट्ठा के संचालन के लिये अनुज्ञप्ति पत्र अथवा खनन पट्टा प्राप्त नहीं है। इस प्रकार भट्ठों का संचालन पूर्णतः अवैध है। अतः अनुरोध है कि झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 54, खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम 1957 के धारा 21, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा 51, लॉक डाउन के आदेश के उल्लंघन के फलस्वरूप आईपीसी की धारा 188, महामारी घोषित होने के बाद भी ईंट भट्ठा कार्य चालू रखने का कृत्य महामारी फैलाने में सहायक है। अत: आईपीसी की धारा-269 एवं 270 तथा भारतीय दंड विधान अधिनियम के अन्तर्गत प्राथमीकि दर्ज करने की कृपा की जाय।
ईट भट्टों के मजदूरों को उपलब्ध कराया जाएगा राशन
डीसी संदीप सिंह ने ईट भट्ठों में काम कर रहे हैं मजदूरों को भी लॉक डाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वहीं रहने को कहा है। साथ ही उन्हें राशन उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। डीसी ने कहा कि इस राष्ट्रीय आपदा में हर एक व्यक्ति की जान कीमती है।जो जहां हैं, वही रहें। जिला प्रशासन हर जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है।
इन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी प्राथमिकी
एसपी प्रभात कुमार ने बताया कि जिला खनन पदाधिकारी के द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर रामगढ़ थाने में कांड 114/ 2020 दर्ज किया गया है। अवैध तरीके से ईटों का संचालन कर रहे 11 मालिकों में विरेन्द्र कुमार साह, ग्राम-टून्डे, थाना-आरमांझी,जिला-रांची, भुपनाथ महतो ग्राम-बाजारटांड, पारसोतिया रामगढ़, भगवान दास महतो, ग्राम – कैथा, राजेन्द्र महतो ग्राम कैथा, राज कुमार महतो ग्राम- कैथा, पीयूष कुमार बरेलीया, ग्राम-बंगाली टोला, रामगढ़, हरि प्रसाद, ग्राम-साण्डी पो०-मरेचनगर, थाना-मान्डू, जगन्नाथ महतो, ग्राम-पारसोतिया, सुरेश महतो, ग्राम-पारसोतिया, बंसत कुशवाहा ग्राम-पानी टंकी रोड, बाजारटांड़, राम सिंह
ग्राम- रांची रोड हीरकनगर (मरार), रामगढ़ शामिल है।

 

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