पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दिऔरा गांव की है.24 मार्च 2016 को रामेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बच्चन सिंह के 35 वर्षीय इकलौते पुत्र राहुल कुमार की हत्या कर दी गई थी.इस हत्याकांड में उनके अपने चाचा और चचेरे भाई माधव सिंह, गोपाल सिंह, चंदन कुमार एवं भोपाल सिंह पर हत्या का आरोप लगा था.
सिटी पोस्ट लाईव :सम्पति हड़पने के लिए अपने भाई के एकलौते पुत्र की हत्या करने के आरोपियों को नवादा की न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. संपत्ति हड़पने के चार आरोपियों को मंगलवार को नवादा न्यायलय में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.पुलिस के अनुसार घटना पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दिऔरा गांव की है.24 मार्च 2016 को रामेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बच्चन सिंह के 35 वर्षीय इकलौते पुत्र राहुल कुमार की हत्या कर दी गई थी.इस हत्याकांड में उनके अपने चाचा और चचेरे भाई माधव सिंह, गोपाल सिंह, चंदन कुमार एवं भोपाल सिंह पर हत्या का आरोप लगा था.
मारे गए बच्चे के पिता ने हत्या के पीछे अपनी संपत्ति हड़पने की मंशा होने का आरोप लगाया था.इन सभी आरोपियों को न्यायालय के एडीजे 2 कौशलेश कुमार की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ-साथ दस-दस हज़ार का आर्थिक दंड भी लगाया. इस घटना की प्राथमिकी मृतक राहुल के पिता ने पकरीबरावां थाने में करवाई थी.. एपीपी ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों को धारा 302 के तहत सभी को दोषी पाया गया और न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इस केस के सूचक मृतक के पिता थे.
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