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बालू माफिया प्रमोद सिंह के गिरोह पर चला प्रशासन का डंडा

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सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: रामगढ़ जिले के बालू माफिया प्रमोद सिंह के पूरे गिरोह पर प्रशासन का डंडा चला है। शनिवार को उसके गिरोह के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसडीओ कीर्ति श्री ने बताया कि प्रमोद सिंह का पूरा गिरोह दामोदर नदी से बालू निकालने का अवैध कारोबार कर रहा है। शनिवार को जैसे ही उन्हें बालू तस्करी की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल पतरातू थाना क्षेत्र के महुआ टोला में छापेमारी अभियान चलाया। इस छापेमारी दल में पतरातू एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो, इंस्पेक्टर विपिन कुमार, अंचल अधिकारी निर्भय कुमार भी शामिल थे। पुलिस की रेड पढ़ते ही बालू तस्करों में अफरा-तफरी मच गई। कई लोगों ने भागने का प्रयास किया और सफल भी रहे। इस दौरान बालू तस्कर प्रमोद सिंह के राइट हैंड सांकूल गांव निवासी महादेव साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस ने दो पोकलेन मशीन और एक हाईवा भी जप्त किया।
गिरफ्तार बालू तस्कर ने कई नामों का किया खुलासा पुलिस हिरासत में गिरफ्तार महादेव सामने बालू के अवैध कारोबार में शामिल कई लोगों के नामों का खुलासा किया है उसने बताया है कि यह पूरा कारोबार साकूल गांव के प्रमोद सिंह के संरक्षण में ही चलता है उन्हीं के निर्देश पर हाईवा और अन्य गाड़ियों से दामोदर नदी से बालू निकालकर उसे डंप किया जाता है इसके बाद रांची और अन्य जिलों में उसकी सप्लाई की जाती है उसने बताया कि इस कारोबार में उसका भाई सहदेव साहू के अलावा ताराटांड़ गांव निवासी मुस्ताक, इलियास अंसारी, जावेद अंसारी, शमशेर आलम, मो महबूब अंसारी, किरीगढ़ा निवासी अरविंद सिंह, रूपलाल, मिथिलेश सिंह, हफुआ निवासी गुलफाम, कटिया पंच मंदिर निवासी हेमंत और महुआ टोला के विनोद मुर्मू भी शामिल हैं।
एसडीओ कीर्ति श्री ने बताया कि 8 दिन पहले भी पुलिस की छापेमारी में प्रमोद सिंह का नाम सामने आया था। उस वक्त उसके गिरोह के 13 बालू लदे गाड़ियों को पुलिस ने जप्त किया था। इसके साथ ही एक पोकलेन मशीन भी जप्त हुई थी। उसके खिलाफ जिला खनन पदाधिकारी ने पतरातू थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका पूरा गिरोह अभी भी सक्रिय है। इस छापेमारी में भी उसका नाम सामने आया है। इन सभी लोगों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 33, 41, 42, आईपीसी की धारा 379, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7, के अलावा झारखंड मिनरल्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 

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