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दुमका में बालू माफियों का खूंनी संघर्ष, मारपीट का मामला दर्ज

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दुमका में बालू माफियों का खूंनी संघर्ष, मारपीट का मामला दर्ज 
सिटी पोस्ट लाइव, दुमका: बालू माफिया के खूनी संघर्ष में जरमुंडी थाना क्षेत्र के बुढ़वाडंगाल गांव में अवैध बालू उठाव के वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है जिसमें महिला समेत 5 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर बतायी जा रही है। ग्रामीणों की सूचना पर जरमुंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जरमुंडी पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद कुछ घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बाहर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बुढ़वाडंगाल लाइन होटल संचालक और कुछ बाहरी बालू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से बालू डंप कर रहा था। जिसको लेकर ग्रामिणों ने विरोध जताया और नदी घाटों से अवैध बालू उत्खनन करने से रोका जा रहा था। इसी बात को लेकर पूर्व से ही बालू माफिया और ग्रामीणों में आक्रोश चल रहा था। बालू माफिया बालू उत्खनन से रोके जाने पर देर रात दूसरे गुट से भिड़ गए और जमकर मारपीट की गई। यहां बता दें कि जरमुंडी थाना क्षेत्र में अवैध बालू माफिया सक्रिय हैं और लॉक डाउन के बावजूद बालू डंप करने का कार्य कर रहे हैं। जिससे प्रतीत होता है कि इन माफियाओं को किसी सफेदपोश का संरक्षण मिला हुआ है।
फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से मिले आवेदन के आधार पर थाना पुलिस मारपीट का मामला दर्ज किया है। प्रथम पक्ष श्यामसुंदर मंडल के बयान पर लता पाकर गांव निवासी रामजीवन मंडल, परमेश्वर मंडल, राम कैलाश मंडल, जितेंद्र मंडल, सिंटू मंडल, सुमन मंडल, बलदेव मंडल, दिलीप मंडल एवं कुंदन मंडल के विरुद्ध भादवी की धारा 147, 148, 149, 307, 303, 341, 504 एवं 506 के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं दूसरे पक्ष रामवती देवी ने अपने फर्द बयान में बताया कि वह अपने पति कामेश्वर मंडल के साथ दवा लेकर हरिपुर से अपने घर अंबा डंगाल आ रही थी। रास्ते में श्याम सुंदर महतो और सुनील महतो कुछ साथियों के साथ अपने लाइन होटल के समीप शराब पी रहा था। बालू का ट्रैक्टर रोकने का आरोप लगा श्याम सुंदर महतो उसके पति कामेश्वर मंडल से मारपीट करने लगा। श्यामसुंदर सहित अन्य पर मारपीट कर जेवरात छीनने, बाईक क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगया है। आरोपियों में श्याम सुंदर महतो, संजय महतो, मंजय महतो, सुनील महतो, मुकेश महतो, ब्रह्मदेव मंडल, भादू दर्बे एवं श्रीकांत मांझी के खिलाफ भादवी की धारा 147, 148, 149, 323, 341, 504, 525 एवं 379 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस छानबीन दमें जुट गई है।

 

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