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हत्या मामले में पति को उम्रकैद, ससुर, सास और देवर को दस साल का सश्रम कारावास

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हत्या मामले में पति को उम्रकैद, ससुर, सास और देवर को दस साल का सश्रम कारावास

सिटी पोस्ट लाइव, कोडरमा: जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिंह की अदालत ने जयनगर के बहुचर्चित रीना देवी हत्याकाण्ड के मामले में त्वरित गति से न्याय करते हुए चार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त पति सत्यनारायण यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अन्य तीन अभियुक्तों ससुर कोलेश्वर यादव, सास पुनिया देवी एवं देवर चितरंजन यादव को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा दी गई है। सभी अभियुक्त जयनगर थाना अंतर्गत योगियाटील्हा निवासी है। गौरतलब है कि जीतलाल यादव की पुत्री रीना देवी का विवाह सत्यनारायण यादव से हुआ था। बाद में पति सहित ससुराल के अन्य सदस्यों द्वारा दहेज प्रताड़ना को लेकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका के पिता जीतलाल यादव ने इस घटना को लेकर 13 अगस्त 2016 को जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था। उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप गठित किया गया। न्यायालय ने इस कांड की गंभीरता को देखते हुए लगभग दो वर्ष में ही इस कांड में अहम् फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस कांड में कुल चैदह गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक दिनेश चंद्रा एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जगदीश प्रसाद यादव ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस कांड के आरोपी पति सत्यनारायण यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा तथा पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदण्ड की राशि नहीं जमा करने पर तीन महीने अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा दी गई है। जबकि तीन अभियुक्तों कोलेश्वर यादव, पुनिया देवी एवं चितरंजन यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास पांच हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। 

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