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कोरोना महामारी के बचाव को लेकर संपूर्ण जिले में धारा 144 लागू

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सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: उपायुक्त डॉ शान्तनु कुमार अग्रहरि ने बुधवार को कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए  भारत सरकार के द्वारा विभिन्न अनुदेश प्राप्त है। इस कड़ी में आम जनों का आवागमन व परिवहन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। वर्तमान में सामाजिक अलगाव को अपनाने के पश्चात कोरोना महामारी की रफ्तार में कमी आई है। लेकिन महामारी पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो सकी है। इसके लिए उपायुक्त डॉ शांतनु कुमारअग्रहरी ने संपूर्ण पलामू जिला में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आलोक में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उपायुक्त  ने कहा कि सम्पूर्ण जिले में लॉक डाउन के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पूर्णतयापाबंदी रहेगी। वहीं 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का पूरे दिन के किसी भी समय में घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान चिकित्सा कारणों से संबंधित व्यक्तियों को घर से बाहर निकलने की अनुमति रहेगी। साथ ही कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए आपदा प्रबंधन में लगे सरकारी वाहनों का आवागमन जारी रहेगी।

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