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शादी-ब्याह पर पुलिसिया निगरानी, 3 दिन पहले थाना पर जाकर बताना होगा डेट

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सिटी पोस्ट लाइव : अब पर्व-त्यौहार और शादी-ब्याह का मौसम आ रहा है. 27 नवंबर से शादी विवाह के शुभ मुहूर्त की शुरुवात हो रही है. लेकिन कोरोना के तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए सरकार ने शादी-ब्याह के साथ साथ हर तरह के पर्व-त्यौहार के उत्सव पर कड़ी निगरानी रखने जा रही है. अगर आपके घर में शादी है या फिर कोई बड़ा आयोजन है तो ये जानकारी आपके लिए अभूत जरुरी है. बैंड बाजा और डीजे के साथ बारात को लेकर सख्ती रहेगी. सरकार ने जो गाइडलाइन तैयार की है उसके अनुसार शादी विवाह और अन्य आयोजनों को लेकर पहले की तरह ही सख्ती है. शादी में बैंड बाजा के साथ DJ पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा. बिना अनुमित के शादी विवाह भी नहीं हो सकेगा. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्वानुमति के नहीं होगा. हर आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा.

शादी विवाह जैसे समारोह का आयोजन भी कोविड प्रोटोकॉल में ही होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने को लेकर भीड़ लगाने वालों पर कार्रवाई होगी. शादी में डीजे और बारात जुलूस की इजाजत नही होगी. विवाह के पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पहले हर हालत में देनी होगी.दरअसल, शादी विवाह जैसे अन्य बड़े आयोजनों में हर तरह के लोग शामिल होते हैं. बाहर से भी लोग आते हैं. इस कारण से भीड़ में संक्रमण का खतरा होता है. ऐसे खतरे से बचने को लेकर ही सरकारी की सख्ती की जा रही है. पुलिस और प्रशासन को शादी विवाह के साथ अन्य बड़े आयोजनों को लेकर विशेष निर्देश दिया गया है. प्रशासन की सख्ती से यह साफ है कि आने वाले लग्न में भी शादी विवाह में कोई छूट नहीं होगी. सरकार ने अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम को भी कोविड प्रोटोकॉल में कराने के नियम को आगे बढ़ाया है. इसके लिए पहले से बनाई गई SOP का पूरी तरह से सख्ती से पालन कराने का निर्देश है। इसमें शामिल होने वालों की संख्या और सैनिटाइजेशन को लेकर विशेष रूप से सख्ती बरतने को कहा गया है.

धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोले जाने का आदेश है लेकिन संबंधित धार्मिक स्थल के प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने सैनिटाइजेशन से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है. इसके साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल-कूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन के लिए पूर्वानुमति होनी चाहिए. सिनेमा हॉल दर्शकों की कुल क्षमता की 50 % के साथ खुला रहेगा. सिनेमा हॉल का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि दर्शकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क पहनने से संबंधित कोविड प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन किया जा रहा है.सभी शॉपिंग मॉल कोविड प्रोटोकॉल के साथ सामान्य रूप से पहले की तरह चालू रहेंगे. क्लब , जिम एवं स्विमिंग पुल कुल क्षमता के 50 % उपस्थिति के साथ पहले की तरह आगे भी खुले रहेंगे. नगर निगम एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारी को विशेष रूप से नियमित साफ – सफाई एवं सेनेटाईजेशन को लेकर आदेश दिया गया है.

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