सिटी पोस्ट लाइव: कोरोना संक्रमण दिन-प्रतिदिन तबाही मचा रहा है. इसी क्रम में पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की ओर से कोरोना को लेकर क्या व्यवस्था किया जा रहा है उसे लेकर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया था. वहीं यह रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं एआईआईएमएस के निदेशक को दिया गया था.
वहीं इसे लेकर पटना हाईकोर्ट में जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की. जिसके दौरान पटना के हालात का जायजा लेने के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया. लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में अपनी असंतुष्टि दिखाई. कोर्ट ने केन्द्र सरकार को यह बताने को कहा कि, बिहार के कोटे में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं. वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी.
इसके साथ ही राज्य सरकार ने कोरोना संकट को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाई के संबंध में हलफनामा दायर किया, लेकिन कोर्ट प्रदेश सरकार से इस जवाब से भी असंतुष्ट दिखा. बता दें कि,बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ते ही जा रही है. वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है. वहीं बीते 24 घंटों में 496 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं.
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